नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट आज अगस्ता वेस्टलैंड मामले के अरोपी बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका, ईडी और सीबीआई की जांच पर सुनवाई करेगा.
बता दें कि मिशेल वर्तमान में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. उन्हें 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील के तहत बंद किया गया है.
गौरतलब है कि सीबीआई ने उन पर बिचौलिया की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मिशेल पर मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
बता दें कि मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात ने 2018 में दुबई में प्रत्यार्पित किया था.
क्या है अगस्ता वेस्टलैंड मामला
बता दें कि फरवरी 2010 में भारत सरकार ने ब्रिटिश-इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वायुसेना के साथ 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर का सौदा किया था. इनमें से आठ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी लोगों के लिए था.
इस सौदे की कीमत 3600 करोड़ रुपए थी, लेकिन जनवरी 2014 में सौदे की शर्तें पूरी न होने और 360 करोड़ रुपये के कमीशन का भुगतान करने के आरोपों के बाद भारत ने इस सौदे को रद्द कर दिया था. सौदे को रद्द करने का जब आदेश जारी किया गया, तो उस समय तक भारत ने लगभग 1100 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था. साथ तीन अन्य हेलिकॉप्टर के लिए आगे के भुगतान की प्रक्रिया जारी थी.
2014 में विवाद सामने आने पर रक्षा मंत्रालय ने इस मामले की जांच सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को सौंप दी. पूरे प्रकरण में पूर्व वायुसेना प्रमुख समेत कई अधिकारियों के नाम सामने आए थे.
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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर बिक्री में गलत अकाउंटिंग और भ्रष्टाचार करने को लेकर फिनमेकानिका के पूर्व प्रमुख गुसेप ओर्सी को साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई गई.
ओरसी पर भारत सरकार से वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों के इस सौदे को हासिल करने के लिए कथित तौर पर 362 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा था. मिशेल पर आरोप है कि वह इस मामले में बिचौलिया की भूमिका निभाए थे.
इस मामले में पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी समेत कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है.