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सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी

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Published : Sep 30, 2020, 8:33 AM IST

Updated : Sep 30, 2020, 2:01 PM IST

13:22 September 30

सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.के. यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी. यह एक आकस्मिक घटना थी.

उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी.

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस के यादव ने 16 सितंबर को इस मामले के सभी 32 आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में मौजूद रहने को कहा था.  

हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान अलग—अलग कारणों से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके.

कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस मामले के आरोपियों में शामिल थे. मामले के कुल 49 अभियुक्त थे, जिनमें से 17 की मृत्यु हो चुकी है.

फैसला सुनाये जाने से ऐन पहले सभी अभियुक्तों के वकीलों ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 437—ए के तहत जमानत के कागजात पेश किये. यह एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई थी और इसका दोषसिद्धि या दोषमुक्त होने से कोई लेना—देना नहीं है.

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई अदालत को बाबरी विध्वंस मामले का निपटारा 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए थे लेकिन गत 22 अगस्त को यह अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई की थी .

केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में 351 गवाह और करीब 600 दस्तावेजी सुबूत अदालत में पेश किए.

इस मामले में अदालत में पेश हुए सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते हुए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दुर्भावना से मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया था.

पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने गत 24 जुलाई को सीबीआई अदालत में दर्ज कराए गए बयान में तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में घसीटा गया है.

इससे एक दिन पहले अदालत में अपना बयान दर्ज कराने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने भी लगभग ऐसा ही बयान देते हुए खुद को निर्दोष बताया था.

कल्याण सिंह ने गत 13 जुलाई को सीबीआई अदालत में बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सियासी बदले की भावना से प्रेरित होकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की थी.

इस मामले में लालकुष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डा. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दूबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धमेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी थे.

12:23 September 30

सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी किया

अयोध्या की बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है.

विवादित ढांचा केस के आरोपियों में शामिल विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा भी बरी.

दो हजार पन्नों के अपने फैसले में अदालत ने कहा कि मस्जिद गिराए जाने की साजिश को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाना पूर्व नियोजित नहीं था.

12:21 September 30

कोर्ट बिल्डिंग में मीडिया का प्रवेश नहीं, पुलिस सतर्क

अदालत के भवन में मीडियाकर्मियों का प्रवेश वर्जित. 

फैसले की संवेदनशीलता के मद्देनजर आसपास की अधिकांश दुकानें बंद.

पुलिस मीडिया के लोगों से बैरिकेडिंग की सीमा में ही रहने की अपील कर रही है.

12:14 September 30

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी

आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान और महंत नृत्य गोपाल दास की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए.

11:29 September 30

आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और पवन पहुंचे कोर्ट

सांसद बृजभूषण शरण सिंह और पवन

गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, साक्षी महाराज और पवन पांडे भी इस मामले में आरोपी हैं.  

10:59 September 30

साध्वी ऋतंभरा पहुंचीं कोर्ट

साध्वी ऋतंभरा

साध्वी ऋतंभरा कोर्ट पहुंच चुकी है. उन्होंने बताया कि फैसला जो भी आएगा वह मानेंगी.  

10:47 September 30

कोर्ट में पहुंच रहे आरोपी

कोर्ट में पहुंच रहे आरोपी

अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बड़े आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपाल दास और उमा भारती खराब स्वास्थ्य के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे. वहीं बाकी आरोपियों के कोर्ट में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है. कई आरोपी इस समय सीबीआई की इस विशेष कोर्ट में पहुंच चुके हैं. इसके साथ ही जज सुरेंद्र यादव भी कोर्ट में पहुंच गए हैं.

09:48 September 30

दोषियों को सजा मिलनी चाहिए : हाजी महबूब

दोषियों को हो सजा

बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हाजी महबूब ने दावा किया है कि घटना के दिन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार मौजूद थे. इसलिए सभी आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए. वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हाजी महबूब ने इकबाल अंसारी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनके कहने का अंदाज गलत है. 

उन्होंने कहा कि हजारों लाखों लोगों की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद किया गया. एक धक्का और दो ऐसे नारे लगाए गए, जिससे मस्जिद के निशान मिटाया जा सके. 

09:37 September 30

इन लोगों के नहीं आने की संभावना

वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के बुधवार को बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाने जा रही अदालत में हाजिर होने की संभावना कम : वकील केके मिश्रा

09:36 September 30

आरोपियों के खिलाफ फैसला आने पर उन्हें सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बनाई गई अस्थाई जेल में रखा जा सकता है.

वीडियो-

लखनऊ:6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आज यानी बुधवार को सुबह 10:30 बजे फैसला आएगा. लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र यादव इस ऐतिहासिक घटना का फैसला सुनाएंगे. पुलिस और जिला प्रशासन के अनुसार, अगर आरोपियों के खिलाफ फैसला आता है तो उन्हें सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बनाई गई अस्थाई जेल में रखा जा सकता है.

बता दें, विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 17 की मौत हो चुकी है. अब इनमें से बाकी 32 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से फैसला आना है. पुलिस और जिला प्रशासन के अनुसार, अगर आरोपियों के खिलाफ फैसला आता है तो उन्हें 14 दिन तक अस्थाई जेल में क्वारंटाइन किया जा सकता है. इसके लिए यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं. 

इन वरिष्ठ नेताओं के भाग्य का होगा फैसला
भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, भाजपा सांसद साक्षी महाराज, पूर्व सांसद विनय कटियार व रामविलास वेदांती के साथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल व महासचिव चंपत राय बंसल, साध्वी ऋतंभरा व आचार्य धर्मेंद्र इस केस में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं.

बता दें कि आरोपी बाला साहब ठाकरे, अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, विजयाराजे सिंधिया और विष्णु हरि डालमिया का निधन हो चुका है. सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष जज सुनील कुमार यादव के सामने कुल 351 गवाहों की पेशी हुई. इसके साथ ही साक्ष्य के रूप में करीब 600 दस्तावेज पेश किया गया था.

09:25 September 30

कोर्ट परिसर को किया गया सेनिटाइज

कोर्ट परिसर सेनिटाइज

कोर्ट परिसर को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ पूरे कोर्ट परिसर को सेनिटाइज भी किया गया है.

विशेष सीबीआई कोर्ट के बाहर पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था

बाबरी विध्वंस मामले का आज लगभग 28 साल के बाद फैसला आना है. ऐसे में पुराना हाईकोर्ट और बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई के लिए गठित की गई लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट के बाहर चारों तरफ पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था है. किसी भी व्यक्ति को परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है. चारों तरफ से बैरीकेटिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है. यहां आने-जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है. किसी भी अनजान व्यक्ति को कोर्ट परिसर के किसी भी तरफ आने-जाने नहीं दिया जा रहा है.

08:39 September 30

उम्मीद है कि इंसाफ होगा : जफरयाब जिलानी

उम्मीद है कि इंसाफ होगा

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सीबीआई अदालत सबूतों के आधार पर इंसाफ करेगी.

08:39 September 30

मुझे रामलला पर विश्वास है वो सब देख रहे हैं : मुद्दई इकबाल अंसारी

मुद्दई इकबाल अंसारी से बातचीत

रामनगरी में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट का आज फैसला आने से पहले ईटीवी भारत ने बाबरी मस्जिद मामले के मुद्दई इकबाल अंसारी से बातचीत की.उन्होंने कहा, "अब इस मुकदमे में मुझे किसी भी फैसले और सजा का इंतजार नहीं है, जो कुछ करेंगे रामलला करेंगे. मुझे रामलला पर विश्वास है वो सब देख रहे हैं".

इकबाल अंसारी ने कहा, "जब यह सिद्ध हो गया कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर था तो अब किसी और मुकदमे को लगातार जारी रखने और उसमें सुनवाई फैसले की जरूरत नहीं है. इस मुकदमे में आरोपी बनाए गए ज्यादातर लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और जो बचे हैं वे बेहद बुजुर्ग हैं. जो कुछ हुआ उसमें किसी एक की गलती नहीं थी. वह भीड़ का हिस्सा था, जिसने घटना को अंजाम दिया. वह वक्त भी जा चुका है. अब जरूरी है कि इस विवाद को खत्म कर दिया जाए, जिससे देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े".

बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में आरोपी बनाए गए कुल 49 लोगों पर अपना फैसला सुनाएगी. हालांकि इनमें से 17 लोगों का निधन हो चुका है, शेष 32 लोग अभी जीवित हैं. राजधानी लखनऊ की पुरानी हाई कोर्ट बिल्डिंग स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र यादव के दिशा निर्देशन में 28 साल से चले आ रहे इस हाई प्रोफाइल केस का फैसला सुनाया जाएगा.

08:09 September 30

बाबरी विध्वंस मामला-लाइव अपडेट

लखनऊ : सीबीआई की विशेष अदालत 1992 में मुगलकालीन बाबरी मस्ज्दि ढहाए जाने के मामले पर बहुप्रतिक्षित फैसला आज सुनाएगी. इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित 32 आरोपी हैं.

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस के यादव ने 16 सितंबर को इस मामले के सभी 32 आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में मौजूद रहने को कहा था.  

आरोपियों में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अलावा विनय कटियार और साध्वी रितंभरा शामिल हैं.

उमा भारती और कल्याण सिंह कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर दो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं. अभी यह सूचना नहीं है कि फैसले के समय वे अदालत में मौजूद रहेंगे या नहीं .

कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब ही मस्जिद गिरायी थी. सिंह पिछले साल सितंबर में इस मामले की सुनवाई में शामिल हुये थे.

राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस मामले के आरोपियों में से एक हैं.

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई अदालत को मामले का निपटारा 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए थे लेकिन गत 22 अगस्त को यह अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गई थी.

सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई की थी .

351 गवाह पेश हुए

केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में 351 गवाह और करीब 600 दस्तावेजी सुबूत अदालत में पेश किए. इस मामले में कुल 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जिनमें से 17 की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है.

इस मामले में अदालत में पेश हुए सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते हुए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दुर्भावना से मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया था.

आडवाणी ने कहा था वें निर्दोष हैं

पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने गत 24 जुलाई को सीबीआई अदालत में दर्ज कराए गए बयान में तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में घसीटा गया है.

इससे एक दिन पहले अदालत में अपना बयान दर्ज कराने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने भी लगभग ऐसा ही बयान देते हुए खुद को निर्दोष बताया था.

कल्याण सिंह ने गत 13 जुलाई को सीबीआई अदालत में बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सियासी बदले की भावना से प्रेरित होकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की थी.

इस मामले के आरोपी

इस मामले में लालकुष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साघ्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डा. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दूबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धमेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ व धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी हैं.

Last Updated : Sep 30, 2020, 2:01 PM IST

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