नई दिल्ली: अयोध्या जमीन विवाद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी, लेकिन सभी पक्ष इसके लिए प्रयास करें. साथ में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के रास्ते को भी खुला रखा है.
दरअसल, आज अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर पक्षकार चाहते हैं तो मध्यस्थता का रास्ता भी अपना सकते हैं. इस बारे में वह अदालत को बता सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी पक्षों से अपील की गई है कि वह यह प्रयास करें कि 18 अक्टूबर तक बहस पूरी हो जाए, ताकि चार हफ्ते का समय फैसले के लिए मिल जाए.