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अयोध्या मामले में 18 अक्टूबर तक पूरी हो सकती है सुनवाई : CJI

सुप्रीम कोर्ट की ओर से सक्षी पक्षों से अपील की गई है कि वह यह प्रयास करें कि 18 अक्टूबर तक बहस पूरी हो जाए, ताकि चार हफ्ते का समय फैसला लिखने को मिला जाए. पढे़ं विस्तार से...

सुप्रीम कोर्ट

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Published : Sep 18, 2019, 1:06 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 1:21 AM IST

नई दिल्ली: अयोध्या जमीन विवाद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी, लेकिन सभी पक्ष इसके लिए प्रयास करें. साथ में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के रास्ते को भी खुला रखा है.

दरअसल, आज अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर पक्षकार चाहते हैं तो मध्यस्थता का रास्ता भी अपना सकते हैं. इस बारे में वह अदालत को बता सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी पक्षों से अपील की गई है कि वह यह प्रयास करें कि 18 अक्टूबर तक बहस पूरी हो जाए, ताकि चार हफ्ते का समय फैसले के लिए मिल जाए.

उल्लेखनीय है कि छह अगस्त से इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई है. हालांकि, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से मध्यस्थता का अवसर दिया गया था और एक पैनल का भी गठन हुआ था. लेकिन मध्यस्थता की कोशिश असफल रही थी.

इसे भी पढे़ं- अयोध्या केस मामले में SC में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने की मध्यस्थता की पेशकश

आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई इस वर्ष ही नवंबर महीने में सेवानिवृत हो रहे हैं.

Last Updated : Oct 1, 2019, 1:21 AM IST

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