जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक ली. इसमें प्रवासियों और श्रमिकों को लेकर उन्होंने बातचीत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्यों की आपसी सहमति से चरणबद्ध तरीके से राजस्थान से बाहर या राजस्थान में अपने घर जा सकेंगे. ये श्रमिक आवश्यक होने पर संबंधित राज्य सरकार से अनुमति मिलने और उचित व्यवस्थाओं के बाद अपने गृह स्थान पर पहुंच सकेंगे.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासियों एवं श्रमिकों को क्वारेंटाइन किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रवासी या श्रमिक कर्फ्यू पास लेकर निजी वाहनों से आएंगे, उन्हें राज्य में एंट्री प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन के बाद आने दिया जाएगा और नियत स्थान पर पहुंचने के बाद क्वारेंटाइन किया जाएगा. राजस्थान से निजी वाहनों से बाहर जाने वाले प्रवासियों को भी जिला कलेक्टर की ओर से चरणबद्ध रूप से पास जारी किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रवासियों और श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर 18001806127, emitra.rajasthan.gov.inपोर्टल, ई-मित्र मोबाइल एप या ई-मित्र कियोस्क के जरिए पंजीकरण करवाना होगा. श्रमिकों के पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी. पंजीकृत प्रवासी और श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि और समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी. जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा, उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा. कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर ना निकले और ना ही रवाना हों.
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि प्रवासियों और श्रमिकों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पडे़, इसके लिए संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से वार्ता कर उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं. बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा) रोहित कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
स्क्रीनिंग और बसों की पर्याप्त व्यवस्था के लिए किया निर्देशित
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासियों के आवागमन के लिए चिकित्सा विभाग सर्दी-जुकाम और बुखार (आईएलआई) के लक्षणों की स्क्रीनिंग और जांच की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें. साथ ही परिवहन विभाग उचित संख्या में बसों की व्यवस्था और स्थानीय जिला प्रशासन राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास और भोजन आदि की व्यवस्था का प्रबंध करे. बसों एवं अस्थायी आवासों में सैनिटाइज और साफ-सफाई की भी उचित व्यवस्था रहे.
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क्वारेंटाइन के लिए उचित प्रबंध करे स्थानीय प्रशासन
मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि प्रवासियों और श्रमिकों को तय हेल्थ प्रोटोकॉल के मुताबिक क्वॉरेंटाइन में रखने की सख्ती से पालना करवाई जाए. जहां तक संभव हो श्रमिक होम क्वारेंटाइन में रहें. जिनके पास आवास की उचित व्यवस्था नहीं हो, उनके लिए स्थानीय प्रशासन संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्था उपलब्ध करवाए.
प्रशासन को दें किसी भी स्थान से आए व्यक्ति की सूचना
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कह कि प्रवासियों और श्रमिकों को पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने-अपने राज्यों में पहुंचाना बड़ी चुनौती है. प्रवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के साथ अगले कुछ दिनों में सकुशल अपने-अपने स्थानों पर पहुंचाने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. बिना किसी जातिगत भेदभाव के क्वॉरेंटाइन अवधि और कर्फ्यू नियमों की सख्ती से पालना कराई जाए. वहीं, मुख्यमंत्री ने अपील की है कि लोग किसी भी स्थान से आए व्यक्ति की सूचना स्थानीय प्रशासन को दें, जिससे क्वारेंटाइन के नियम की पालना करवाई जा सके.
धैर्य और अनुशासन का पालन करें प्रवासी और श्रमिक
मुख्यमंत्री ने प्रवासियो एवं श्रमिकों से अपील की है कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवागमन में सहूलियत के लिए अनुशासन के साथ प्रशासन का पूरा सहयोग करें. सभी अपने साथ आवश्यक पहचान-पत्र, अगर पूर्व में कोरोना जांच की गई है तो उसके दस्तावेज साथ रखें. प्रशासन की ओर से मांगी जाने वाली सभी जानकारियां बिना किसी डर और हिचक के उपलब्ध करवाएं. परिवहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग के समय धैर्य बनाए रखें. साथ ही कोरोना के लक्षण और किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से संपर्क के संबंध में जानकारी को ना छुपाएं.
नियमों का उल्लंघन किया तो होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रवासियों और श्रमिकों को सकुशल उनके घर पहुंचाना चाहती है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए उनका सहयोग जरूरी है. कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने कोविड-19 क्वारेंटाइन अलर्ट सिस्टम और राज कोविड-19 इन्फो एप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैकिंग की भी व्यवस्था की है.अगर कोई व्यक्ति क्वारेंटाइन एरिया से बाहर जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.