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आंध्र प्रदेश के सभी थानों में लागू होगा जीरो FIR नियम, DGP ने दिए निर्देश - जीरो एफआईआर नियम

हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ हुए मामले के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस सख्त नजर आ रही है. राज्य के डीजीपी गौतम स्वांग ने प्रदेश में जीरो एफआईआर नियम लागू करने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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डीजीपी स्वांग

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Published : Dec 4, 2019, 12:48 PM IST

विजयवाड़ा : हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद आध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौतम स्वांग ने कड़ा रूख अख्तियार किया है. उन्होंने प्रदेश के थानों को जीरो एफआईआर नियम लागू करने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक दुष्कर्म पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसका एफआईआर नहीं दर्ज कर दिया. इसका कारण पुलिस ने कहा कि जिस स्थान यह मामला घटित हुआ है वह उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है.

आंध्र प्रदेश में जीरो एफआईआर नियम लागू.

हमने निर्देश दिए हैं कि जैसे ही किसी थाने पर संज्ञेय अपराध की सूचना आए, सीमा विवाद में उलझे बिना तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए.'

उन्होंने कहा, 'अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उस थाने के पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के अलावा केस दर्ज किया जाएगा. उनके अलावा उनके सीनियर अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा.'

पढ़ें :हैदराबाद गैंगरेप-हत्याकांड : FIR दर्ज करने में देरी को लेकर तीन पुलिसकर्मी निलंबित

गौरतलब है कि तेंलगाना में 27 वर्षींय पशु डॉक्टर का सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी. पीड़िता का शव रंगा रेड्डी जिले में बरामद हुआ था.

डॉक्टर के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि कार्यक्षेत्र न होने के कारण एफआईआर दर्ज करने में देरी की है.

क्या है जीरो एफआईआर नियम

जीरो एफआईआर नियम के तहत थाना को मामला दर्ज करना ही पड़ेगा चाहे वह क्षेत्र उसके कार्यक्षेत्र में हो या न हो. बाद में मामला संबंधित क्षेत्र के थाने में स्थानंतरित किया जाएगा.

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