नई दिल्ली : तीन राज्यों में धर्मांतरण रोधी कानून को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों एवं राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है. विधि विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया.
सवाल : तीन राज्यों ने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, जिसपर अलग-अलग तबकों की अलग-अलग राय है. आप इसे संवैधानिक रूप से कितना व्यावहारिक मानते हैं?
जवाब : यह कानून धर्मनिरपेक्षता की मूल अवधारणा के खिलाफ है जो संविधान का बुनियादी ढांचा मानी जाती है. इसके साथ ही यह अपना धर्म और अपना जीवनसाथी चुनने के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के खिलाफ भी है. यह न केवल व्यक्तिगत फैसले लेने की निजी स्वतंत्रता का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करता है, बल्कि व्यक्ति के सम्मान को भी कमतर करता है. यह कानून निजता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है.
सवाल : धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बनाए गए इस कानून से सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पडे़गा, तथाकथित लव जिहाद की शब्दावली और भारतीय समाज के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं?
जवाब : मुझे अफसोस यह है कि संबंधित कानून हिंदुत्व के विचार, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है, उसको भी खत्म करता है. हमारे यहां स्वयंवर का प्रावधान था, उसमें दुल्हन को अपना पति चुनने की आजादी थी. अब हम कह रहे हैं कि उन्हें कोई बेवकूफ बना सकता है, वो अपने फैसले नहीं ले सकती हैं.
मेरी समझ में ये किसी ‘लव जिहाद’ या किसी समुदाय को निशाना बनाने का मामला नहीं, ये हिंदू महिलाओं की एजेंसी, स्वतंत्रता आदि के खिलाफ कानून है और उन्हें इसका सबसे ज्यादा विरोध करना चाहिए. हिंदुओं के एक वर्ग के साथ-साथ मुस्लिम उलेमा भी नहीं चाहते कि दूसरे धर्म में शादी हो.
सवाल : धर्मांतरण के मुद्दे पर तीन राज्यों द्वारा बनाए गए इस कानून के संवैधानिक एवं कानूनी पहलू क्या हैं?
जवाब : यह संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है. अगर कोई व्यक्ति विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करता है, यह उसकी पसंद है. कोई किसी अन्य कारण से धर्म परिवर्तन करता है, तब यह उसकी पसंद है और कोई व्यक्ति फिर से अपने पहले धर्म में लौटना चाहता है, तब भी यह उसकी पसंद है. हिन्दू विवाह कानून सहित सभी धर्म के पर्सनल कानूनों में यह बात है कि अगर किसी भी तरह के धोखे से, या पहचान छिपाकर शादी की गई है, तो वो शादी रद्द की जा सकती है. इस बारे में कानून है और भारतीय दंड संहिता में भी यह प्रावधान है.