लखनऊ : हाईकोर्ट ने लखनऊ में सीएए विरोध प्रदर्शन में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की सड़क किनारे लगे पोस्टर तत्काल हटाने का आदेश दिया है. साथ ही 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बिना कानूनी उपबंध के नुकसान वसूली के लिए पोस्टर में फोटो लगाना अवैध है.
यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का फोटो सहित पोस्टर व होर्डिंग लगाने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाया है. यह फैसला सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. बता दें कि उच्च न्यायालय ने रविवार को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने कहा है कि बिना कानूनी उपबंध के नुकसान वसूली के लिए पोस्टर मे फोटो लगाना अवैध है. निजता अधिकार का हनन है,बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये किसी का फोटो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करना.
बता दें कि आठ मार्च को इस मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा था कि नौ मार्च, 2020 को दोपहर 2 बजे आदेश सुनाया जाएगा.
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलील दी कि अदालत को इस तरह के मामले में जनहित याचिका की तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि अदालत को ऐसे कृत्य का स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए, जो ऐसे लोगों द्वारा किए गए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है.
महाधिवक्ता ने कथित सीएए प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने की राज्य सरकार की कार्रवाई को 'डराकर रोकने वाला कदम' बताया, ताकि इस तरह के कृत्य भविष्य में दोहराए न जाएं.