श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य की विधान परिषद समाप्त कर दी गई. विधान परिषद की समाप्ति के बाद परिषद के कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग भेजा जाएगा. राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह जानकारी दी. सभी कर्मचारियों को 22 अक्टूबर तक रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है.
बता दें, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 57 के तहत जम्मू-कश्मीर विधान परिषद की समाप्ति कर दी गई थी. इसके परिणामस्वरूप विधान परिषद के सभी सदस्यों को 22 अक्टूबर तक सामान्य प्रशासन विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है.
बीते अगस्त माह में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था. इसके बाद राज्य की विधान परिषद समाप्त कर दी गई थी. वहीं, अनुच्छेद 370 खत्म करने से पहले विधानसभा भंग कर दी गई थी.
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क्या है विधान परिषद
भारत के सात राज्यों में विधान परिषद है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत इसका गठन किया जाता है. इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकती. जम्मू-कश्मीर एक अपवाद है. जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा 36 सदस्यों की व्यवस्था की गई है.