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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने आज अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी. कोर्ट ने मिशेल की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. जानें क्या है पूरा मामला....

क्रिश्चियन मिशेल ( फाइल फोटो)

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Published : Sep 7, 2019, 4:39 PM IST

Updated : Sep 29, 2019, 6:57 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं आज खारिज कर दी.

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दायर मामलों में मिशेल की अर्जियां यह कहते हुए खारिज कर दी कि राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.

दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था.

पढ़ेंः अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

इस साल पांच जनवरी को मिशेल को ईडी द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज अन्य मामले में भी वह न्यायिक हिरासत में है.

मिशेल मामले के तीन कथित बिचौलियों में से एक है जिनकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही हैं। अन्य दो बिचौलिए गुइदो हशके और कार्लो गेरोसा हैं.

Last Updated : Sep 29, 2019, 6:57 PM IST

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