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असम : कानून व्यवस्था के तहत छह माह के लिए बढ़ाया गया अफस्पा - सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम

असम में कानून व्यवस्था के मद्देनजर आगामी छह महीने के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को बढ़ा दिया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि पिछले छह महीने की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा में राज्य के कुछ खास हिस्सों में चरमपंथी तत्वों की मौजूदगी का संकेत मिला है. पढे़ं खबर विस्तार से....

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असम में छह महीने के लिए अफस्फा बढ़ाई गई

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Published : Mar 17, 2020, 11:37 PM IST

गुवाहाटी : असम सरकार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को पूरे राज्य में 28 फरवरी से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है.

इस संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी की गई. राज्य में अफस्पा नवंबर 1990 से बना हुआ है. यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व नोटिस के अभियान चलाने और कहीं भी किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करता है.

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अधिसूचना में कहा गया है कि पिछले छह महीने की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा में राज्य के कुछ खास हिस्सों में चरमपंथी तत्वों की मौजूदगी का संकेत मिला है.

अधिसूचना के अनुसार वैसे तो कुछ चरमपंथी संगठनों के सदस्यों ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया है, लेकिन कुछ अन्य संगठनों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) बनाए जाने की पृष्ठभूमि में स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास किया और गुमराह युवकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की.

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