चेन्नई :मेगास्टार रजनीकांत ने आज ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा लगाए गए 6.5 लाख रुपये का टैक्स भुगतान कर दिया है. चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ उनकी याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने अभिनेता को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अदालत का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाएंगी. इसके साथ ही अभिनेता को तुरंत याचिका वापस लेने के लिए कहा.
इस घटना के बाद रजनीकांत ने अपने ट्विटर हैंडल पर खेद व्यक्त किया है. अपने ट्वीट में कहा कि राघवेंद्र मंडपम संपत्ति कर पर, हमें अदालत के बजाय निगम में अपील करनी चाहिए थी, गलती से बचा जा सकता था. अनुभव ही सिखाता है.