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जानिए क्या है अप्रेंटिस अधिनियम और कितनी बार किया गया संशोधित - कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम

प्रशिक्षुओं के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए 1961 में अप्रेंटिस अधिनियम लाया गया. इसे पहली बार 1973 में संशोधित किया गया.

अपरेंटिस अधिनियम
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Published : Sep 14, 2020, 10:09 PM IST

नई दिल्ली :अप्रेंटिस अधिनियम 1961 में अधिनियमित किया गया था और 1962 में इस पर विचार किया गया था. यह कंपनी में (Trainees) प्रशिक्षुओं के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए बनाया गया था.

इस अधिनियम को पहली बार 1973 में स्नातक इंजीनियरों के रूप में स्नातक प्रशिक्षु के रूप में शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था.

इसके बाद इसे 10 + 2 वेकेशनल स्ट्रीम के प्रशिक्षण को तकनीकी (पेशेवर) के रूप में शामिल करने के लिए अधिनियम को 1986 में संशोधित किया गया.

उसके बाद 27 नवंबर, 2014 को राज्य सभा ने अपरेंटिस (संशोधन) विधेयक, 2014 को ध्वनि मत से पारित करके अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 में संशोधन करने की मांग की, जबकि इस विधेयक को लोकसभा ने 7 अगस्त, 2014 को पारित कर दिया था.

अप्रेंटिसशिप (संशोधन) नियम, 2019

इसके बाद भारत सरकार अप्रेंटिसशिप नियमों की अधिसूचना को 1992 में संशोधन किया. इन नियमों को अप्रेंटिसशिप (संशोधन) नियम, 2019 कहा जा सकता है.

वह आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख यानी 25 सितंबर, 2019 से लागू होंगे. संशोधन में कुछ नियमों को लागू किया जाएगा, कुछ को बदल दिया जाएगा.

केंद्र सरकार ने देश में कुशल श्रमशक्ति बढ़ाने और प्रशिक्षुओं की मौद्रिक क्षतिपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षुता नियमों (1992) में बदलावों को अधिसूचित किया है.

महत्वपूर्ण बिंदु

अधिसूचित अप्रेंटिस (संशोधन) नियमावली, 2019 के तहत, प्रशिक्षुओं की भर्ती की सीमा एक प्रतिष्ठान में कुल ताकत का 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई. इसके अलावा न्यूनतम स्टाइपेंड को दोगुना करके 5,000 रुपये से 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

स्नातक अप्रेंटिस या डिग्री अप्रेंटिस के लिए स्टाइपेंड बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि कक्षा 5वीं और 9वीं कक्षा के बीच स्कूल पास आउट के लिए स्टाइपेंड को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

केंद्र ने प्रतिष्ठान के आकार की सीमा का वैकल्पिक आधार पर 40 से 30 तक कम कर दिया है और प्रशिक्षुओं को संलग्न करने के लिए एक प्रतिष्ठान की आकार-सीमा को 6 से 4 तक कम कर दिया.

डेटा

भारत में 0.1 प्रतिशत से कम कार्यरत कर्मचारी या सिर्फ 0.3 मिलियन लोग प्रशिक्षु हैं. इसकी तुलना में यूके में 1.5 प्रतिशत या 0.5 मिलियन, चीन में 2.5 फीसदी या 20 मिलियन और जर्मनी में 5 प्रतिशत या 2.5 मिलियन प्रशिक्षु हैं.

महत्व

नए नियम छोटी कंपनियों को अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने और अधिक युवाओं को अप्रेंटिसशिप में शामिल होने का अवसर देंगी.

हालांकि, यह फर्मों की लागत में इजाफा करेगा, जबकि सरकार का मानना है कि अप्रेंटिसशिप कौशल प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तर पर सबसे स्थायी मॉडल में से एक है क्योंकि यह युवाओं को सीखने के दौरान कमाने की अनुमति देता है.

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प्रशिक्षु के लिए वजीफा

ट्रेड अप्रेंटिस सहित सभी प्रकार के अप्रेंटिस के लिए देय स्टाइपेंड की न्यूनतम दर को संशोधित किया गया है और 25 सितंबर, 2019 को भारत के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट में अधिसूचित किया गया है.

न्यूनतम वजीफा शैक्षिक और तकनीकी योग्यता की आवश्यकता पर आधारित है, जो संबंधित ट्रेडों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है.

सितंबर 2019 तक संशोधित अप्रेंटिस नियम, 1992 में कहा गया है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दूसरे वर्ष के दौरान निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी और 3 वर्ष के दौरान निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

वर्तमान में, सरकार प्रशिक्षुओं को देय वजीफा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. ट्रेनर की सभी श्रेणियों के लिए प्रति माह न्यूनतम वजीफा निम्नानुसार है.

1 -स्कूल पास-आउट (कक्षा 5 वीं - कक्षा 9 वीं) 5000 रुपये प्रति माह

2 -स्कूल पास-आउट (कक्षा 10 वीं) 6000 रुपये प्रति माह

3 -स्कूल पास-आउट (कक्षा 12 वीं) 7000 रुपये प्रति माह

4 -राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक 7000 रुपये प्रति माह

5 - तकनीशियन (व्यावसायिक) अपरेंटिस या व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारक या सैंडविच कोर्स (डिप्लोमा संस्थानों से छात्र) 7000 रुपये प्रति माह

6- किसी भी स्ट्रीम या सैंडविच कोर्स में तकनीशियन अपरेंटिस या डिप्लोमा धारक (डिग्री संस्थानों से छात्र) 8000 रुपये प्रति माह

7- ग्रेजुएट अपरेंटिस या डिग्री अप्रेंटिसशिप या किसी भी स्ट्रीम में डिग्री 8000 रुपये प्रति माह

8- कौशल प्रमाणपत्र धारक अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित है. यदि वह उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे न्यूनतम 5000 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलेगा.

उल्लेखनीय है कि यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर के सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी.

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