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संविधान के 70 साल : सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह से खास बातचीत

भारत गणतंत्र होने की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है. संविधान अंगीकृत किए जाने के भी 70 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर ईटीवी भारत ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह बात की. सिंह ने अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन कानून और भारतीय संविधान के संदर्भ में विकास और लगातार हो रहे बदलावों के बारे में बात की. देखें खास बातचीत

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Published : Jan 23, 2020, 4:18 PM IST

Updated : Feb 18, 2020, 3:08 AM IST

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एसपी सिंह

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह ने संविधान की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर इसमें हुए बदलाव पर ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. उन्होंने कहा कि संविधान में बदलाव और विकास दोनों ही साफ तौर पर दिख रहे हैं.

सिंह ने कहा, 'संविधान को अपनाने के बाद देश के सामने कई प्राथमिकताएं थीं. गरीबी को दूर करना, न्यायपालिका, वित्तीय प्रणाली, कृषि और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और विकास को सुनिश्चित करना.'

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एस पी सिंह से खास बात-चीत.

उन्होंने कहा कि यदि हमने आज रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, तो यकीन मानिए विकास हुआ है. हम विकसित देशों के समानान्तर आ गए हैं. अगर आप समानान्तर ना भी कहें, यह जरूर कह सकते हैं कि उन्हें छू रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एस पी सिंह से खास बात-चीत.

सिंह ने आगे कहा कि कृषि सुधारों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है. उन्होंने कहा कि एक समय में हम खाद्यान का आयात करते थे, लेकिन अब हम निर्यात भी कर रहे हैं. भारतीय उद्योगों का भी विकास हुआ है.

सिंह ने कहा कि 1950 के बाद भारत ने अपने मानक खुद निर्धारित किए हैं. इससे हमें विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा हुई. हम आत्मनिर्भर बने. सामाजिक संतुलन में बदलाव हुआ.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एस पी सिंह से खास बात-चीत.

अनुच्छेद 370 पर एसपी सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. इसमें कोई विवाद नहीं है. अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था. लिहाजा, इसका निरस्तीकरण जरूरी था. वैसे लोग रो रहे हैं, जो उन प्रावधानों से लाभान्वित हो रहे थे.

हालांकि, सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसे हटाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिबंध स्थायी नहीं हो सकता है.

नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर सिंह ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है. इसे बहुत पहले ही पारित कर दिया गया था. 1971 की लड़ाई के बाद, जब बंगाल में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ था, तो संसद में विभिन्न नेताओं ने उचित कानून और उचित संरक्षण का मुद्दा उठाया था.

पढ़ें :संविधान अपनाने के 70 साल : धर्मनिरपेक्षता है सर्वोपरि

उन्होंने जोड़ा, 'नागरिकता, नागरिकता प्रदान करने या भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. मैं विपक्ष को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, ना ही मैं सत्तारूढ़ पार्टी को दोष देने वाला हूं.'

सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि दोनों ही पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है, तभी देश विकास की पटरी पर दौड़ पाएगी.

Last Updated : Feb 18, 2020, 3:08 AM IST

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