लखनऊ : पांच साल पूर्व किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 50-50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं.
जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के एक युवक ने तीन अप्रैल 2015 को कंपिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खेत फर्रुखाबाद जनपद के थाना कंपिल की सीमा से सटे हुए हैं. 14 वर्षीय लड़की खेत पर शौच के लिए गई थी. कंपिल थाना क्षेत्र के गांव खेतलपुर सौरिया निवासी उपेंद्र उर्फ चंदू भाई और गांव कटिया निवासी जाकिर खां ने लड़की का अपहरण कर जंगल में सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद लड़की के हाथ-पैर बांध कर फेंक दिया.