बेंगलुरु :बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को बलात्कार के आरोपी लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुघा के खिलाफ अदालत का अपमान करने के लिए बॉडी वारंट जारी किया. अदालत ने चित्रदुर्ग के पुलिस अधीक्षक के. परशुराम को 9 फरवरी को आरोपी संत को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. बॉडी वारंट, जिसे बेंच वारंट या बॉडी अटैचमेंट का रिट भी कहा जाता है, न्यायाधीश द्वारा सिविल या आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को अधिकृत करने के लिए जारी किया जाता है. इस तरह का वारंट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी आदेश का पालन नहीं करता है, जिसमें अदालती कार्यवाही के लिए उपस्थित नहीं होना शामिल है.
बेंगलुरू में टिप्पाशेट्टी मठ से संबंधित संपत्ति के दुरुपयोग के संबंध में आरोपी संत अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए. उनके खिलाफ 2009 में मामला दर्ज किया गया था. आरोप था कि बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित 8 करोड़ रुपये की संपत्ति को महज 49 लाख रुपये में बेच दिया गया. आरोपों में केंगेरी के पास सुलीकेरे में तिप्पाशेट्टी मठ से संबंधित 7.18 एकड़ भूमि को अवैध रूप से बेचना भी शामिल है. उनके खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप भी लगाए गए हैं.