कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने राज्य सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए का भुगतान करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. सरकार ने बताया कि इस मामले पर 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है. शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी और वित्त सचिव मनोज पंत को उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर एचसी के उस नोटिस का जवाब दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि राज्य सरकार को 19 अगस्त तक डीए बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाले अपने फैसले का सम्मान नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.
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उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने 20 मई को राज्य सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था. उसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार के खिलाफ उसी खंडपीठ में अदालत की अवमानना याचिका दायर की गई थी. पीठ ने 22 सितंबर को मुख्य सचिव और वित्त सचिव को 4 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए.