चंडीगढ़:सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह (Beant Singh) की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. राजोआना ने इस आधार पर याचिका दायर की थी कि लंबे समय से केंद्र उसकी दया याचिका पर फैसला नहीं कर सका है. राजनीतिक और धार्मिक संगठन राजोआना की रिहाई और मौत की सजा पर दया की अपील की मांग कर रहे हैं.
सीएम बेअंत सिंह की हुई थी हत्या: पंजाब में 1992 से 1995 तक जब राज्य में खालिस्तानी आंदोलन सक्रिय था और केंद्र सरकार इस आंदोलन को आंदोलन से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी. आरोप लगाया गया कि बेअंत सिंह के कार्यकाल में 25 हजार सिख युवक गायब हो गए या मारे गए. पुलिस ने उनके शवों का अंतिम संस्कार कर दिया.
उसी दौरान पुलिसकर्मी बलवंत सिंह राजोआना ने एक पुलिस अधिकारी दिलावर सिंह जयसिंहवाला के साथ बेअंत सिंह को मारने की साजिश रची. उस समय टॉस के आधार पर दिलावर सिंह जयसिंहवाला को मानव बम और राजोआना को बैकअप आत्मघाती हमलावर के रूप में चुना गया था. 31 अगस्त 1995 को हुए इस हमले में बेअंत सिंह और 17 अन्य लोगों की मौत हो गई थी. 25 दिसंबर 1997 को बलवंत सिंह राजोआना ने इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता कबूल की थी.