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Beant Singh Assassination Case: SC ने राजोआना की मौत की सजा को बदलने से किया इनकार

उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में की गई हत्या के जुर्म में बलवंत सिंह राजोआना को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से बुधवार को इनकार कर दिया. राजोआना पिछले 26 वर्ष से जेल में है.

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Published : May 3, 2023, 12:38 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा कम करने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दिया. पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में की गई हत्या के जुर्म में राजोआना को मौत की सजा सुनायी गई थी. राजोआना पिछले 26 वर्ष से जेल में है. शीर्ष अदालत ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि केंद्र काफी लंबी अवधि के लिए उसकी दया याचिका पर फैसला करने में विफल रहा. कोर्ट ने केंद्र से दया याचिका पर विचार करने और फैसला लेने के लिए कहा है. जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा, "सक्षम प्राधिकारी समय आने पर फिर से दया याचिका पर विचार कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं. रिट याचिका का निपटारा उसी के अनुसार किया जाता है."

गौरतलब है कि इस साल दो मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उसने मौत की सजा को इस आधार पर माफ करने की मांग की थी कि केंद्र काफी समय से उसकी दया याचिका पर फैसला करने नहीं कर रहा है. जस्टिस बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजोआना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

रोहतगी ने तर्क दिया था कि लंबे समय तक दया याचिका पर बैठे रहने के दौरान राजोआना को मौत की सजा पर रखने से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. दिलचस्प बात यह है कि राजोआना ने अपनी दोषसिद्धि या सजा को चुनौती नहीं दी है. पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की ओर से दायर दया याचिका पर फैसला करने में देरी के लिए केंद्र को फटकार लगाई थी.

पढ़ें :Beant Singh assassination case : राजोआना की मौत की सजा को कम करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू.यू. ललित ने कहा था कि वह मामले में स्थगन देने के केंद्र के वकील के अनुरोध पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. शीर्ष अदालत ने केंद्र के वकील से कहा था कि उसके मई 2022 के आदेश के चार महीने बीत चुके हैं, क्योंकि उसने राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी पर सवाल उठाया था. शीर्ष अदालत ने संबंधित विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी को मामले की स्थिति पर एक हलफनामा दायर करने को कहा.

बता दें कि राजोआना पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था और उसे 31 अगस्त 1995 को पंजाब सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट मामले में दोषी पाया गया था. इस घटना में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह तथा 16 अन्य लोग मारे गए थे. एक विशेष अदालत ने राजोआना को जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई थी.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

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