चंडीगढ़ :शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह संधू की हत्या के एक मुख्य आरोपी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पंजाब पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा को तरन तारन जिले से गिरफ्तार किया गया. उसके दो सहयोगियों की पहचान संदीप सिंह उर्फ काला और गुरप्रीत सिंह उर्फ रंधावा के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है.
उन्होंने बताया कि उनके कब्जे से एक हथगोला, एक आरडीएक्स-आईईडी, दो .30 बोर की पिस्तौल के साथ मैगजीन और 13 कारतूस, 635 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम अफीम, 36.90 लाख रुपये नकद और एक कार जब्त की गई.
पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि गुरविंदर सिंह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का भगोड़ा अपराधी है और उसने शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह संधू की हत्या में निशानेबाजों को हथियार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अक्टूबर 2020 में तरन तारन में अज्ञात हमलावरों ने संधू की गोली मारकर हत्या कर दी थी. उन्हें 1993 में पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद से लड़ने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था.
डीजीपी ने कहा कि जांच से पता चला है कि गुरविंदर सिंह कुख्यात गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह उर्फ हैरी चट्ठा और सुखमीतपाल सिंह उर्फ सुख बिखारीवाल का करीबी सहयोगी है. यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि जब्त किए गए विस्फोटकों और हथियारों तथा गोला-बारूद का इस्तेमाल शांति और सद्भाव को बिगाड़ने और स्वतंत्रता दिवस पर या उसके आसपास पंजाब में आतंक पैदा करने के लिए किया जाना था.
फिरोजपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जसकरण सिंह ने कहा कि जानकारी मिली थी कि गुरविंदर सिंह अपने सहयोगी संदीप सिंह के साथ खडूर साहिब के रास्ते में है. इसके बाद तरन तारन पुलिस ने एक कार को रोक कर उसमें सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि कार से लोडेड मैगजीन के साथ दो पिस्तौल, 635 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम अफीम और 3.90 लाख रुपये मूल्य का नशीला पदार्थ बरामद किया गया है.
पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि गुरविंदर सिंह के खुलासे के बाद पुलिस ने बटाला इलाके में स्थित एक स्थान से एक हथगोला, एक आरडीएक्स-आईईडी और 33 लाख रुपये मूल्य का नशीला पदार्थ बरामद किया है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बरामद विस्फोटक, हथियार और मादक पदार्थ की पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए तस्करी की गई थी. तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रंजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि मादक पदार्थ पर रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विमान अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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