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बालासोर ट्रेन दुर्घटना मामले में सीबीआई ने तीन रेलकर्मियों को गिरफ्तार किया, गैर-इरादतन हत्या और सबूतों को मिटाने का केस दर्ज

बालासोर रेल हादसे में सीबीआई ने तीन रेलकर्मियों को गिरफ्तार किया है. तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत गिरफ्तार किया गया है. पढ़िए पूरी खबर...

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बालासोर ट्रेन दुर्घटना मामले में सीबीआई ने तीन रेलकर्मियों को गिरफ्तार किया

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Published : Jul 7, 2023, 7:04 PM IST

Updated : Jul 7, 2023, 9:56 PM IST

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नई दिल्ली :केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दो जून को ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में शुक्रवार को तीन रेलकर्मियों को गिरफ्तार किया. इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एजेंसी ने वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, अनुभाग अभियंता मोहम्मद आमिर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया है. ये तीनों आरोपी बालासोर जिले में तैनात हैं.

अधिकारियों ने कहा कि तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत गिरफ्तार किया गया है. बालासोर ट्रेन दुर्घटना में 293 यात्रियों की मौत हुई थी और 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस दुर्घटना में तीन ट्रेन- शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी.

इससे पहले बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने पाया है कि हादसे की मुख्य वजह गलत सिग्नलिंग थी. समिति ने इस मामले में सिग्नलिंग एवं दूरसंचार (एस एंड टी) विभाग में कई स्तरों पर चूक को रेखांकित किया था. साथ ही संकेत दिया कि यदि पिछली चेतावनी को ध्यान में रखा जाता, तो त्रासदी से बचा जा सकता था. रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) की ओर से रेलवे बोर्ड को सौंपी गई स्वतंत्र जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नलिंग कार्य में खामियों के बावजूद, यदि दुर्घटना स्थल बाहानगा बाजार के स्टेशन प्रबंधक ने एस एंड टी कर्मचारियों को दो समानांतर पटरियों को जोड़ने वाले स्विचों के बार-बार असामान्य व्यवहार" की सूचना दी होती, वे उपचारात्मक कदम उठा सकते थे.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाहानगा बाजार स्टेशन पर लेवल क्रॉसिंग गेट 94 पर इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर को बदलने के कार्यों के लिए स्टेशन-विशिष्ट अनुमोदित सर्किट आरेख (डायग्राम) की आपूर्ति न करना एक गलत कदम था, जिसके कारण गलत वायरिंग हुई. रिपोर्ट के अनुसार फील्ड पर्यवेक्षकों की एक टीम ने वायरिंग आरेख में बदलाव किया और इसे दोहराने में विफल रही. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गलत वायरिंग और केबल की खराबी के कारण 16 मई, 2022 को दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के बंकरनयाबाज़ स्टेशन पर भी ऐसी ही घटना हुई थी. रिपोर्ट में कहा गया है, "अगर इस घटना के बाद गलत वायरिंग की समस्या को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए होते, तो बाहानगा बाजार में दुर्घटना नहीं होती.

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(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

Last Updated : Jul 7, 2023, 9:56 PM IST

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