नई दिल्ली: आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और कहा कि इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी.
पीठ ने कहा कि यह क्या है? उन्हें जाने क्यों नहीं दिया गया. वह दो साल से जेल में बंद हैं. एक या दो मामलों में ठीक है लेकिन यह 89 मामलों में नहीं हो सकता है. जब भी उन्हें जमानत मिलती है तो उनको फिर से किसी और प्रकरण में जेल भेज दिया जाता है. आप (सरकार) जवाब दाखिल करें. हम मंगलवार को सुनवाई करेंगे. खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक चिंताजनक मामला है जिस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है.
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गलत धारणा बनाई जा रही है. खान के खिलाफ दर्ज प्रत्येक मामले में कुछ न कुछ सार है. सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि यह न्याय का मजाक है. पीठ ने कहा था कि वह (खान) इतने लंबे समय से एक को छोड़कर सभी मामलों में उन्हें जमानत दे दी गई है. यह न्याय का मजाक है, हम और कुछ नहीं कहेंगे. खान की ओर से पेश वकील ने उच्च न्यायालय को बताया था कि दिल्ली की एक अदालत ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.