दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

शपथ ग्रहण विवाद के लिए प. बंगाल के राज्यपाल जिम्मेदार : बाबुल सुप्रियो

नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक बाबुल सुप्रियो के शपथ पर राजभवन और विधान सभा पर विवाद गहरा गया है. राजभवन के अनुसार चुनाव का प्रमाण पत्र मिलने के 11 दिन बाद शपथ लेना गलत है.

विधायक बाबुल सुप्रियो
विधायक बाबुल सुप्रियो

By

Published : May 2, 2022, 8:36 AM IST

Updated : May 2, 2022, 11:24 AM IST

कोलकाता :नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक बाबुल सुप्रियो ने रविवार को कहा कि अगर राज्यपाल जगदीप धनखड़ "दयालु" होते तो उनकी शपथ पर विवाद से बचा जा सकता था. एएनआई से बात करते हुए, सुप्रियो ने कहा, "मैंने राज्यपाल का ट्वीट देखा. उन्होंने कहा कि मुझे अध्यक्ष को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी. मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल को लिखना चाहिए? संसद में हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने सभी पत्राचार को अध्यक्ष को संबोधित करें."

नवनिर्वाचित टीएमसी विधायक ने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि संविधान में यह उल्लेख है कि राज्यपाल और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बीच पत्राचार को सार्वजनिक किया जा सकता है. उपाध्यक्ष ने कहा कि चूंकि अध्यक्ष उपलब्ध है, इसलिए शपथ के अनुरोध का पत्र उनको लिखा जाना चाहिए. मैं सहमत हूं. इस गड़बड़ी को टाला जा सकता था क्योंकि यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है. उन्होंने सार्वजनिक डोमेन में लिखा था. मैंने भी पूरी विनम्रता के साथ सार्वजनिक डोमेन में उनसे अनुरोध किया था कि मुझे जल्द से जल्द शपथ दिलाई जाए. राज्यपाल उदार होते तो यह पूरी बात टाली जा सकती थी क्योंकि यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य बाबुल सुप्रियो को शपथ दिलाने के लिए उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी को व्यक्ति नियुक्त किया था. इससे पहले रविवार को राजभवन कोलकाता ने कहा कि सुप्रियो का अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाने का अनुरोध स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह संविधान के अनुरूप नहीं है. हालांकि, डिप्टी स्पीकर ने यह कहते हुए शपथ दिलाने से इनकार कर दिया कि यह स्पीकर का अपमान होगा. राजभवन की विज्ञप्ति में कहा गया है, "161-बल्लीगंज विधानसभा क्षेत्र से पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए बाबुल सुप्रियो को शपथ दिलाने के लिए उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुरूप है."

राजभवन ने आगे कहा "बाबुल सुप्रियो 16 अप्रैल, 2022 को चुनाव प्रमाण पत्र जारी करने के बाद से एक विधायक हैं. हालांकि उन्होंने राज्यपाल को कोई संचार नहीं किया, 27 अप्रैल को अध्यक्ष को उनके संचार के लिए चुनाव का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 11 दिनों के बाद शपथ लेना गलत है. केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में अपने विशाल अनुभव के साथ, उन्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि अध्यक्ष की इस मामले में कोई भूमिका या संवैधानिक योग्यता नहीं है, जब तक कि राज्यपाल द्वारा ऐसा कहा नहीं जाता है. बाबुल सुप्रियो इस संबंध में अध्यक्ष से संपर्क कर रहे हैं शपथ अधिकार क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण है."

राज्य मंत्री सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद बालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे. पश्चिम बंगाल के एक संसदीय क्षेत्र आसनसोल और एक विधानसभा क्षेत्र बालीगंज के लिए 12 अप्रैल को मतदान हुआ था. सुप्रियो ने माकपा की सायरा शाह हलीम और भाजपा के किया घोष को उपचुनाव में हराया था.

यह भी पढ़ें-बंगाल उपचुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा व बाबुल सुप्रियो ने किया नामांकन

एएनआई

Last Updated : May 2, 2022, 11:24 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details