नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने यहां कनॉट प्लेस (Connaught Place - CP) से अनधिकृत फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में सामान बेचने की मनाही है, वहां से फेरीवालों एवं विक्रेताओं को हटाने में प्राधिकारियों की विफलता का स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण और नागरिकों के जीवन के अधिकार पर बहुत बुरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.
अदालत ने नई दिल्ली नगर निगम (New Delhi Municipal Council - NDMC) और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को अनधिकृत अतिक्रमणों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजना एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा.
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि कानून की जीत होनी चाहिए और अदालत शहर पर अवैध अतिक्रमण करने वालों या विक्रेताओं को कब्जा करने की अनुमति नहीं दे सकती.
पीठ ने कहा कि उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और सभी अनधिकृत फेरीवालों और विक्रेताओं को उनके बोरिया-बिस्तर के साथ हटाया जाना चाहिए। अदालत ने सीपी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने वालों और विक्रेताओं को हटाने का आदेश दिया. उसने प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले लोग वापस न आएं.
अदालत ने एनडीएमसी के अध्यक्ष और संबंधित कार्यकारी इंजीनियरों, पुलिस उपायुक्त तथा स्थानीय थाने के प्रभारी को 18 नवंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया. सीपी में एनडीएमसी का क्षेत्राधिकार है.