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Jaipur Mumbai Train Firing Case: मुंबई ATS ने आरोपी कॉन्स्टेबल से की पूछताछ

जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन गोलीकांड मामले में एटीएस ने आरोपी कॉन्स्टेबल से कई घंटे पूछताछ की गई है. घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है. इस मामले में जीआरपी ने 20 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं. पश्चिम रेलवे के एक बयान के अनुसार मरने वाले यात्रियों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है.

Jaipur Mumbai train firing case
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Published : Aug 3, 2023, 11:49 AM IST

मुंबई:जयपुर मुंबई ट्रेन में 57 वर्षीय सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) समेत चार लोगों की हत्या के आरोपी आरपीएफ कॉन्स्टेबल चेतन सिंह मुंबई रेलवे पुलिस (जीआरपी) की हिरासत में है. अधिकारियों ने बताया कि मुंबई पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह से घंटों पूछताछ की. घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है.

इस मामले में बोरीवली जीआरपी ने 20 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं. जीआरपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए पुलिस घटना के समय ट्रेन में मौजूद लोगों से संपर्क कर रही है. उन्होंने लोगों से आगे आने का अनुरोध किया है ताकि घटनाओं के क्रम को ठीक से समझा जा सके. आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन के पास चलती जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीना और तीन यात्रियों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी.

घटना के बाद मुंबई में बोरीवली रेलवे पुलिस (जीआरपी) में सिंह के खिलाफ धारा 302, शस्त्र अधिनियम और रेलवे पुलिस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले मुख्य पीआरओ पश्चिम रेलवे सुमित ठाकुर ने कहा कि जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सहयोगी एस्कॉर्ट प्रभारी एएसआई टीका राम को गोली मार दी थी.

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सुमित ठाकुर ने कहा कि घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. उन्हें इस बात का दुख है कि इस घटना में एएसआई टीका राम और तीन अन्य नागरिकों की मृत्यु हो गई. पश्चिम रेलवे के एक बयान के अनुसार मरने वाले यात्रियों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है. एएसआई टीकाराम के परिवार को सेवा नियमों के अनुसार बकाया मिलेगा.
(एजेंसी इनपुट)

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