नई दिल्ली:केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सुझाव दिया था कि जो यात्री कोरोना टीके के दोनों डोज ले चुके हैं और उनके पास वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र है, उन्हें बिना किसी जांच के आने की अनुमति दें. इस पर अमल करते हुए असम सरकार ने कोरोना वायरस रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके राज्य आने वाले लोगों को आगमन स्थल पर अनिवार्य कोविड परीक्षण से मंगलवार को छूट प्रदान कर दी.
राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग गोयल ने बताया कि अधिसूचना में कहा गया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, लेकिन महामारी के लक्षण वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
इसमें कहा गया कि राज्य आने वाले ऐसे सभी यात्रियों को हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क सीमा स्थलों आदि जगह पर पहुंचने पर अनिवार्य कोविड परीक्षण से छूट मिलेगी, जो कोरोना वायरस रोधी टीके की दोनों खुराक लगवा चुके हैं.
इसमें कहा गया कि यात्रियों के पास असम पहुंचने पर कोविड मुक्त होने की रिपोर्ट होनी चाहिए, जो 72 घंटे की अवधि से अधिक समय की न हो.
अधिसूचना में कहा गया, 'हालांकि जिन यात्रियों को बीमारी से संबंधित लक्षण होंगे, उन्हें हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि जगह पहुंचने पर अपने खर्च से अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा.'
इससे पहले असम सरकार ने 25 जून 2021 के अपने उस फैसले को 15 जुलाई को वापस ले लिया था, जिसमें कोविड टीके की दोनों खुराक ले चुके हवाई एवं रेल यात्रियों को अनिवार्य कोविड-19 जांच से छूट प्रदान की गई थी.