गुवाहाटी :असम सरकार ने नए साल के जश्न के मद्देनजर शनिवार को कोविड-19 संबंधी नए निर्देश जारी किए और कहा कि राज्य में अब 31 दिसंबर को रात का कर्फ्यू नहीं होगा. सरकार ने सभी लोगों से मास्क पहनने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा कि संशोधित निर्देश 26 दिसंबर की सुबह छह बजे से अगले आदेश तक पूरे राज्य में लागू रहेंगे. उन्होंने कहा कि नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, रात 11.30 बजे से सुबह छह बजे तक रात का कर्फ्यू (Assam imposes night curfew) लागू रहेगा, हालांकि यह 31 दिसंबर की रात को लागू नहीं होगा.
महंत ने कहा कि ओमीक्रोन विशिष्ट विनियमन के लिए, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि रात 10.30 बजे तक सभी कार्यस्थल, व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
एसओपी के अनुसार, खुले स्थानों पर बैठकों या सभाओं के लिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उस जिले में कोविड की स्थिति के आधार पर संख्या निर्दिष्ट करेगा, जबकि बंद स्थानों में, बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी.