नई दिल्ली : इस समय असम बारहमासी बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है. जिसकी वजह से राज्य भर में कई गांवों से पहले ही हजारों ग्रामीण बेघर कर चुके हैं. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि राज्यों ने मुख्य रूप से उच्च जनसंख्या, घनत्व, पुनर्वास और व्यावहारिक कठिनाइयों, शहरी क्षेत्रों में भूमि संसाधनों की कमी आदि जैसे कारणों से अधिनियम को लागू करने में असमर्थता व्यक्त की.
अधिकारी ने कहा कि फ्लड प्लेन जोनिंग, फ्लड प्लेन मैनेजमेंट की एक अवधारणा है. यह अवधारणा मूल तथ्य को पहचानती है कि किसी नदी के बाढ़ का मैदान अनिवार्य रूप से उसका क्षेत्र है और उसमें किसी भी घुसपैठ या विकासात्मक गतिविधि को नदी के रास्ते के अधिकार के खिलाफ है. मंत्रालय ने राज्यों को बाढ़ के मैदानी क्षेत्र के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है. केंद्र द्वारा सभी राज्यों को फ्लड प्लेन जोनिंग कानून के लिए एक मॉडल ड्राफ्ट बिल भी परिचालित किया गया था.
इस विधेयक में बाढ़ की आवृत्ति के अनुसार नदी के बाढ़ के मैदान के क्षेत्रीकरण की परिकल्पना की गई है और भोजन के मैदान के उपयोग के प्रकार को परिभाषित किया गया है. अधिकारी ने कहा कि मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों सहित जम्मू और कश्मीर ने कानून बनाया था. हालांकि बाढ़ के मैदानों का परिसीमन और सीमांकन का काम अभी बाकी है.
जल शक्ति मंत्रालय ने यह भी पहचाना कि नदी के क्षेत्रों का अतिक्रमण, वनों की कटाई और वाटरशेड का क्षरण, आर्द्रभूमि का नुकसान और विनाश कुछ प्रमुख कारण हैं जो बारहमासी बाढ़ का कारण बनते हैं. जलशक्ति विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भारत लगभग हर साल विभिन्न परिमाण में बाढ़ का सामना करता है. बाढ़ की लगातार घटना को विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.