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भाजपा विधायक अशोक डिंडा के निर्वाचन को चुनौती, हाई कोर्ट ने कहा- नोटिस जारी करें

कलकत्ता हाई काेर्ट ने टीएमसी नेता संग्राम कुमार दोलाई (Trinamool Congress leader Sangram Kumar Dolai) की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आवश्यक पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. याचिका में उन्होंने मोयना विधानसभा क्षेत्र (Moyna assembly constituency) से भाजपा के अशोक डिंडा (Ashoke Dinda) के जीत को चुनौती दी है.

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Published : Jun 25, 2021, 9:01 PM IST

तृणमूल कांग्रेस
तृणमूल कांग्रेस

कोलकाता :पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) में मोयना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अशोक डिंडा (Ashoke Dinda) को जीत मिली है. उनके निर्वाचन को तृणमूल कांग्रेस के नेता संग्राम कुमार दोलाई (Sangram Kumar Dolai) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. दोलाई की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आवश्यक पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया.

डिंडा ने 1260 मतों से जीत हासिल की थी
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने दोलाई की चुनावी याचिका पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया नोटिस जारी करने का मामला बनता है. तृणमूल कांग्रेस के दोलाई पराजित उम्मीदवार हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर डिंडा ने मोयना से 1260 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी.

तथ्यों को छिपाने और गलत जानकारी देने का लगाया आराेप
दोलाई के वकील एस के चक्रवर्ती ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि मोयना से भाजपा उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल करते समय तथ्यों को छिपाया और गलत जानकारी दी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान डिंडा द्वारा भ्रष्ट आचरण अपनाया गया था. याचिकाकर्ता दोलाई सुनवाई के दौरान आनलाइन तरीके से अदालत के समक्ष मौजूद रहे.

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दोलाई टीएमसी के उन पांच नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने चुनाव हारने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनावी याचिका दायर की है. इन पांच नेताओं में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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