मुंबई : क्रूज शिप पर पार्टी के दौरान प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए जाने के मामले में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट (26) ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. आर्यन खान के दोस्त मर्चेंट ने अपनी याचिका में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के आरोपों को झूठा और फर्जी बताया है. साथ ही एनसीबी पर तथ्यों को छुपाकर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
मर्चेंट ने कहा है कि एनसीबी द्वारा आर्यन खान और उसके खिलाफ रिमांड आवेदन में मामले में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद करने का उल्लेख किया गया था, जबकि उसके पास से कथित तौर पर केवल छह ग्राम चरस बरामद की गई थी.
मर्चेंट ने अपनी याचिका में कहा है, 'अभियोजन पक्ष ने भौतिक तथ्यों को छुपाकर माननीय न्यायालय को गुमराह किया है. विभाग को अदालत के सामने साफ हाथों से आना चाहिए था और व्यक्तिगत वसूली के लिए आरोपियों पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से प्रत्येक आरोपी व्यक्ति जो क्रूज जहाज पर व्यक्तिगत रूप से यात्रा कर रहा था, न कि समूह में.'
बता दें, एनसीबी ने मर्चेंट, खान और मुमुन धमेचा को कथित ड्रग केस में गिरफ्तार किया था. तीनों को रविवार को अदालत के सामने पेश किया गया था, बाद में उनकी हिरासत गुरुवार तक बढ़ा दी गई थी.
एनसीबी ने इन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत धारा 20 बी, 27, 28, 29 और धारा 35 सहपठित धारा 8 (सी) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
मर्चेंट ने जमानत अर्जी में दावा किया है कि एनडीपीएस एक्ट के 27 के तहत उन पर अधिक से अधिक कन्ज़प्शन (खपत) का आरोप लगाया जा सकता है, जिसमें अधिकतम सजा का प्रावधान एक साल और 20,000 रुपये जुर्माना है.