मुंबई : अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है. इसके बाद वह मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर आए. बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान समेत तीन आरोपियों को गुरुवार को जमानत दे दी थी.
इससे पहले, आर्थर रोड जेल प्रशासन को शनिवार सुबह जमानत आदेश के कागजात मिले. जेल अधिकारियों ने सुबह करीब साढ़े पांच बजे आर्थर रोड जेल के बाहर लगे बेल बॉक्स को खोला, जिसके अंदर आर्यन खान के रिलीज ऑर्डर की प्रति रखी गई थी.
इसके बाद आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल ने कहा कि हमें आर्यन खान की रिहाई के आदेश मिल गए हैं, प्रकिया चल रही है. रिहाई की प्रक्रिया 1-2 घंटे में पूरी हो जाएगी. उसके साथ बाकी जितने कैदियों के बेल ऑर्डर आए हैं, उन्हें भी छोड़ा जाएगा. सभी 10-12 बजे तक छूट जाएंगे.
आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल का बयान बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, आर्यन खान के शुक्रवार को ही जेल से रिहा होने की उम्मीद थी, लेकिन जेल प्रशासन को जमानत आदेश के कागजात तय समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुए थे.
आर्यन खान को तीन अक्टूबर को एनसीबी ने एनडीपीएस कानून के तहत मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. आर्यन और अन्य आरोपी आठ अक्टूबर से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं.
आर्यन खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने के साथ कई शर्तें जारी की हैं.
- आर्यन खान बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं.
- आर्यन खान को स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
- मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन, इसलिए इस पर कोई बयान न दें.
- किसी दूसरे आरोपी से किसी भी तरह का कोई संपर्क न करें.
- आर्यन खान को हर शुक्रवार 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी में पेश होना होगा.
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