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आर्यन ड्रग मामला : BYJU's ने शाहरुख के विज्ञापनों पर लगाई रोक, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ - एडटेक कंपनी बायजूस

एडटेक कंपनी बायजूस (BYJU's) ने अपने ब्रांड एंबेसडर और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के विज्ञापनों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. सोशल मीडिया पर कंपनी का विज्ञापन करने वाले शाहरुख का मजाक उड़ाने वाले कई मीम्स वायरल हो रहे हैं.

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Published : Oct 9, 2021, 4:55 PM IST

Updated : Oct 9, 2021, 5:13 PM IST

नई दिल्ली :एडटेक कंपनी बायजूस (BYJU's) ने अपने ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है. विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि बायजूस ने शाहरुख खान की विशेषता वाले सभी विज्ञापनों को रोक दिया है. वहीं सोशल मीडिया पर कंपनी का विज्ञापन करने वाले शाहरुख का मजाक उड़ाने वाले कई मीम्स वायरल हो रहे हैं.

जाहिर तौर पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने अभिनेता की विशेषता वाले विज्ञापनों का समर्थन करने के लिए एडटेक कंपनी की आलोचना की है, जो 2017 से बायजू के ब्रांड एंबेसडर रहे हैं. बायजूस के प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

बायजूस इस साल अधिग्रहण की होड़ में है. कुल मिलाकर इसने इस साल नौ व्यवसायों का अधिग्रहण किया है. एडटेक दिग्गज एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) भी तलाश रही है, जो कंपनी का मूल्य लगभग $ 40 बिलियन- $ 45 बिलियन हो सकती है. शाहरुख खान के ट्विटर पर 42 मिलियन से अधिक और फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर 26.5 मिलियन फॉलोअर हैं.

इतनी होती है बायजूस से कमाई

शाहरुख की स्पॉन्सरशिप डील्स में बायजूस सबसे बड़ा ब्रांड है. इस ब्रांड को एंडोर्स करने के बदले शाहरुख को सालाना 3-4 करोड़ रुपए मिलते थे. वे 2017 से कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं. इसके अलावा उनके पास ICICI बैंक, रिलायंस जियो, LG, दुबई टूरिज्म, हुंडई जैसी करीब 40 कंपनियों का एंडोर्समेंट हैं. जिसकी कमाई भी करोड़ों में है. हांलांकि ड्रग्स मामले में बेटे की गिरफ्तारी के बाद लोग सोशल मीडिया पर लोग BYJU'S से सवाल पूछ रहे थे कि शाहरुख को ब्रांड एंबेसडर बनाकर क्या संदेश दे रही है?

आर्यन की जमानत याचिका खारिज

2 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा मुंबई-गोवा यात्रा के दौरान कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर रेव पार्टी की छापेमारी के बाद गिरफ्तारी के बाद काफी आलोचना हुई. शाहरुख के बेटे आर्यन के लिए एक बड़ा झटका तब आया जबा मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की कानूनी टीम की दलीलों को बरकरार रखते हुए आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. सभी आठ आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के एक दिन बाद घटनाक्रम सामने आया और वे एनसीबी लॉकअप से नियमित जेलों में स्थानांतरित हो गए.

Last Updated : Oct 9, 2021, 5:13 PM IST

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