ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की पॉक्सो अदालत ने असम के रहने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 14 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पश्चिम कामेंग में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश टागेंग पाडोह ने बृहस्पतिवार को असम के बिश्वनाथ जिले के रहने वाले और दोषी करार दिए गए पिता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
छेत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा-506 (आपराधिक भयादोहन के लिए दंड) के तहत भी एक साल के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माने की सजा गई सुनाई है. अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.