जम्मू: उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित याचिकाओं की एक निर्धारित सुनवाई से कुछ दिन पहले, आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने मंगलवार को कहा कि संवैधानिक प्रावधान अतीत का विषय है और अब वापस लौटना संभव नहीं है.
फैसल ने ट्विटर पर लिखा, '(अनुच्छेद) 370, मेरे जैसे कई कश्मीरियों के लिए, अतीत की बात है. झेलम और गंगा हमेशा के लिए महान हिंद महासागर में विलीन हो गई हैं. पीछे नहीं जाना है. केवल आगे बढ़ना है.
2010-बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी शाह फैसल को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने और अगस्त 2019 में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था. उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया और जनवरी 2019 में एक राजनीतिक इकाई बनाई. उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की शुरुआत की.
हालाँकि, सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया. फैसल एक डॉक्टर भी हैं. उन्हें बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में तैनात कर दिया गया. फैसल ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. अप्रैल 2022 में, सरकार ने सेवा से इस्तीफा वापस लेने के फैसल के आवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें बहाल कर दिया. उसी महीने, फैसल ने अदालत में एक आवेदन दायर कर उन सात याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम हटाने की मांग की, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती दी थी.