कोलकाता : नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार चारों नेताओं ने आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की.
सूत्रों के मुताबिक तृणमूल सांसद और कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील कल्याण बनर्जी आज इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाएंगे, ताकि कल रात इन चारों की जमानत पर कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दी गई रोक के मामले की सुनवाई हो सके.
उधर, सीबीआई भी नारद घोटाले के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगी. नारद घोटाले में ममता बनर्जी की कैबिनेट के दो मंत्री, एक विधायक और एक पूर्व मेयर को कल गिरफ्तार किया गया है.
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई कैविएट दाखिल करने जा रही है ताकि इन चारों की ओर से कोई याचिका दायर होने पर सुप्रीम कोर्ट में एकतरफा सुनवाई न हो.
सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता एवं कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को जमानत दे दी थी लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जल्द ही निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी.
उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल 2017 को स्टिंग ऑपरेशन की जांच सीबीआई को करने के निर्देश दिए थे.
बाद में एक विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्रियों फिरहाद हकीम तथा सुब्रत मुखर्जी, पार्टी विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता तथा कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को जमानत दे दी.
सीबीआई ने चारों नेताओं और आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा के खिलाफ अपना आरोप-पत्र दाखिल किया था. मिर्जा इस समय जमानत पर हैं.