अररिया : बिहार के अररिया में आठ साल की मासूम से दरिंदगी (Eight Year Old Girl Raped in Araria) करने वाले को अदालत ने आजीवन कैद की सजा (Life Sentence to Accused of Rape) सुनाई है. एफआईआर के 85 दिनों के अंदर ही अदालत ने यह फैसला सुनाया है. इस मामले में 14 दिसंबर को आरोपों पर संज्ञान लिया गया. 15 दिसंबर को एक ही दिन में 8 गवाहों की गवाही सुनी गई. उसी दिन जज ने दोषी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुना दी.
बता दें कि एडीजे-6 शशिकांत राय की अदालत ने अपने फैसले में आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास में रखने का आदेश दिया है. आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. इसके अलावा सरकार की तरफ से विक्टिम कंपनसेशन फंड से पीड़िता को 10 लाख रुपये आर्थिक मदद देने के लिए डीएलएसए के माध्यम से आदेश दिया है.
पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ. श्याम लाल यादव ने बताया 'कुआड़ी क्षेत्र में 22 सितंबर 2021 की शाम आरोपी राजकुमार यादव ने बच्ची को चाकलेट के बहाने बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया था. दरिंदगी से बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट भी लगी थी. खून बहता देख आरोपी युवक बच्ची को सड़क किनारे छोड़कर भाग गया था. ग्रामीणों की मदद से बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बच्ची ने पुलिस के सामने आपबीती बयां की थी जिसके बाद महिला थाना में धारा 376 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. आरोपी राजकुमार यादव के खिलाफ दो महीने के अंदर ही चार्जशीट तैयार दाखिल कर दी गई थी.'