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लालू यादव जाएंगे सिंगापुर, सीबीआई कोर्ट में पासपोर्ट लौटाने की दी अर्जी

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के बाद सीबीआई की अदालत में उनका पासपोर्ट जमा कराया गया था लेकिन, अब लालू को उनके पासपोर्ट की जरूरत है. इसके लिए लालू के वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाई की है. मामले को लेकर 10 जून को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.

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Published : Jun 6, 2022, 4:21 PM IST

Updated : Jun 6, 2022, 5:03 PM IST

रांची: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव (Convicted in Fodder Scam Case) फिलहाल जमानत पर रिहा हैं लेकिन, सीबीआई अदालत में उनका पासपोर्ट जमा किया हुआ है. अब लालू प्रसाद यादव को उनके पासपोर्ट की जरूरत पड़ गई है. जिस वजह से लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने अदालत से पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दाखिल की है. जिस पर सीबीआई की विशेष अदालत में 10 जून को सुनवाई होनी है.

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क्यों पड़ी लालू को पासपोर्ट की जरूरत:सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई अर्जी में लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो पासपोर्ट है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है और इस वजह से उसे रिन्यूअल कराना है. वहीं अदालत को इस बात की भी जानकारी दी गई कि रिन्यूअल कराने के पीछे का मकसद यह है कि लालू यादव को सिंगापुर जाना है. दरअसल, लालू यादव की किडनी खराब है और सिंगापुर में उन्हें अपने किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है.

सुनवाई के बाद होगा फैसला: लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत को बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेना है लेकिन, अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट का अप टू डेट होना अनिवार्य है. इस वजह से अदालत से पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दाखिल की गई है ताकि उसे रिन्यूअल कराने के बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया जा सके. उन्होंने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी पर सुनवाई 10 जून को होनी है, उसके बाद फैसला होगा कि लालू प्रसाद यादव अपने इलाज के लिए बाहर जा सकेंगे या नहीं.

Last Updated : Jun 6, 2022, 5:03 PM IST

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