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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में पांच हजार झुग्गियों को गिराए जाने पर रोक लगाई

गुजरात में एक स्थान पर लगभग 5,000 झुग्गियों को गिराने का फैसला राज्य सरकार ने किया है. राज्य सरकार की ओर से इन झुग्गियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है.

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Published : Aug 24, 2021, 11:30 AM IST

Updated : Aug 24, 2021, 12:57 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में पांच हजार झुग्गियों को गिराए जाने पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में पांच हजार झुग्गियों को गिराए जाने पर रोक लगाई

नई दिल्ली:गुजरात में राज्य सरकार द्वारा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गियां गिराने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर बुधवार तक झुग्गियां नहीं गिराने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.

बता दें कि गुजरात में एक स्थान पर लगभग 5,000 झुग्गियों को गिराने का फैसला राज्य सरकार ने किया है. राज्य सरकार की ओर से इन झुग्गियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है.

Last Updated : Aug 24, 2021, 12:57 PM IST

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