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SC ने खारिज की कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका, वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना - उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी होने की दलील दी थी. अपने दलील में रिजवी ने यह भी कहा था कि इन आयतों को मदरसों में इनकी शिक्षा पर रोक लगाई जाए.

Waseem Rizwi to scrap 24 verses from Quran
कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका

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Published : Apr 12, 2021, 1:00 PM IST

Updated : Apr 12, 2021, 1:26 PM IST

नई दिल्ली :कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी होने की दलील दी थी. अपने दलील में रिजवी ने यह भी कहा था कि इन आयतों को मदरसों में इनकी शिक्षा पर रोक लगाई जाए.

पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट के 80 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जज करेंगे सुनवाई

बता दें, वसीम रिजवी ने कहा था कि धर्म गुरु तो सुन नहीं रहे हैं. इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया. जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं.

Last Updated : Apr 12, 2021, 1:26 PM IST

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