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रियलिटी के नाम पर 'शो' में सबकुछ नहीं दिखा सकते : हाईकोर्ट - violence obscenity in reality show ap high court

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियलिटी शो में दिखाए जाने वाले तथ्यों पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि रियलिटी के नाम पर कुछ भी परोसा जाएगा, तो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है. जज ने कहा कि हिंसा और अश्लीलता को प्रमोट करने वाले शो संस्कृति के नाम पर सही नहीं ठहराए जा सकते हैं.

ap high court
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

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Published : May 3, 2022, 5:33 PM IST

Updated : May 3, 2022, 6:30 PM IST

अमरावती : रियलिटी शो में अलग-अलग विषयों पर कार्यक्रम दिखाए जाते हैं. सिंगिंग हो या डांसिंग, इस तरह के शो काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं. लेकिन इनमें से कई ऐसे भी शो होते हैं, जहां रिललिटी के नाम पर हिंसा और अश्लीलता को सही ठहरा दिया जाता है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे शो पर कड़ी टिप्पणी की है.

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि रियलिटी शो के नाम पर आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं. कोर्ट ने कहा, 'रियलिटी शो है, इसलिए अमुक दृश्य दिखा रहे हैं, आप इसे जायज नहीं ठहरा सकते हैं.'

कोर्ट ने कहा कि शो के नाम पर 'हिंसा के दिखावे' को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है. जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एस सुब्बारेड्डी की बेंच ने सोमवार को एक ऑर्डर पारित किया. तेलगु युवाशक्ति प्रेसिडेंट केथारेड्डी जगदीशवरेड्डी ने 2019 में एक याचिका लगाई थी. उन्होंने बिग बॉस शो में दिखाई जाने वाली हिंसा और अश्लीलता के विषय उठाए थे. कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी, तो पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं.

Last Updated : May 3, 2022, 6:30 PM IST

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