मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मंगलवार को एक विशेष अवकाशकालीन अदालत में पेश किया गया. अदालत ने देशमुख को छह नवबंर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.
ईडी ने देशमुख को अपर सत्र न्यायाधीश पी बी जाधव के समक्ष दोपहर में पेश किया. उन्हें छह नवबंर तक हिरासत में भेजने के निर्देश दिए गए. विशेष न्यायाधीश पी. बी. जाधव ने ईडी के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की 14 दिनों की हिरासत की मांग को खारिज कर दिया, जिसका बचाव पक्ष के वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कड़ा विरोध किया.
चौधरी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष ईडी ने कहा था कि देशमुख मामले में आरोपी नहीं, बल्कि केवल एक संदिग्ध हैं. उन्होंने गिरफ्तारी को भी अवैध करार दिया. उन्होंने कहा कि यही वजह थी कि देशमुख एक नवंबर को स्वेच्छा से ईडी कार्यालय गए और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
बचाव पक्ष ने जानना चाहा कि ईडी ने शुक्रवार (29 अक्टूबर) से पिछले चार दिनों में कौन से नए सबूत जुटाए हैं, जिससे गिरफ्तारी हुई है, खासकर जब देशमुख ने हमेशा से ही एजेंसी के साथ सहयोग किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देशमुख के खिलाफ ईडी के समन को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. देशमुख ने कहा था कि उनका मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है.
निकम ने कहा कि देशमुख के एक आवेदन के बाद, विशेष न्यायाधीश जाधव ने ईडी की पूछताछ के दौरान उन्हें घर के खाने और दवाओं तथा एक वकील की उपस्थिति की अनुमति दी. न्यायाधीश ने उनकी 72 वर्ष की आयु और हृदय की समस्याओं जैसे कई स्वास्थ्य मुद्दों को देखते हुए यह अनुमति प्रदान की.