मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन के खिलाफ गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसे रद्द किए जाने का अनुरोध किया. जस्टिस रेवती ने इस केस से खुद को अलग कर लिया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मामले की सुनवाई अदालती प्रक्रिया के तहत की जाएगी.
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह याचिका आयी, लेकिन उन्होंने बिना कोई कारण बताए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि सुनवाई के लिए इसे मेरी पीठ के समक्ष नहीं रखें. अब याचिका पर दूसरी पीठ सुनवाई करेगी.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के मामले में 21 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी.
ईडी के अनुसार, राज्य के गृह मंत्री के रूप में सेवा देते हुए, देशमुख ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न ‘बार’ और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए.