नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट(Delhis Rouse Avenue Court) ने CBI के दस्तावेज लीक करने के लिए रिश्वत देने के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा (Anil Deshmukhs lawyer Anand Daga) और उनके सोशल मीडिया मैनेजर वैभव गजेंद्र तुमाने को जमानत दे दी है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जनवरी को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
10 जनवरी को कोर्ट ने आनंद डागा और वैभव गजेन्द्र तुमाने की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया था. 22 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया था कि वो महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की भूमिका की जांच करे. CBI के मुताबिक अभिषेक तिवारी ने आनंद डागा से जांच की जानकारी देने के लिए iPhone 12 Pro और दूसरे महंगे गिफ्ट लिए थे. CBI ने कहा था कि जांच के सिलसिले में अभिषेक तिवारी पुणे गए थे. जहां उसे रिश्वत के रूप में महंगे गिफ्ट दिए गए. दस्तावेज लीक करने की एवज अभिषेक तिवारी डागा से कई बार गिफ्ट ले चुका है.