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जेल में बंद अनिल देशमुख की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती - Anil Deshmukh health update

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद थे. शुक्रवार को उनकी तबीयत अचनाक बिगड़ गई. Anil Deshmukh admitted to JJ Hospital.

अनिल देशमुख
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Published : Aug 26, 2022, 5:24 PM IST

Updated : Aug 26, 2022, 9:48 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को शुक्रवार को जेल में बेहोश होने के बाद मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल (Anil Deshmukh admitted to JJ Hospital) ले जाया गया. जेल के एक अधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद देशमुख को चक्कर आया और वह बेहोश हो गए. उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता ने सीने में दर्द की शिकायत की.

उन्होंने बताया कि उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ पाया गया और ईसीजी रिपोर्ट असामान्य थी. अधिकारी ने बताया कि देशमुख का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है. गौरतलब है कि 71 वर्षीय देशमुख को पहले नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था. तब से हिरासत में, उन्हें पहले भी कई बार विभिन्न बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

पिछले महीने मुंबई की एक विशेष अदालत ने अनिल देशमुख और दो अन्य सह-आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था. विशेष सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश एस एच ग्वालानी ने देशमुख और उनके पूर्व सहयोगियों कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की डिफॉल्ट जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. देशमुख, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की तिकड़ी ने डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए विशेष अदालत का रुख किया था.

अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने बिना जांच किए 59 पन्नों का 'अधूरा' आरोपपत्र दायर किया था. वहीं कोर्ट में सीबीआई ने यह कहते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया कि आरोपपत्र पूरा है. जबकि सीबीआई की वकील ने कहा था कि अदालत ने उन्हें सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है, जिनका अनुपालन कर आरोप पत्र दायर किया गया.

यह भी पढ़ें-विधान परिषद चुनाव: नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद, सीबीआई ने 21 अप्रैल 2021 को देशमुख और अन्य के खिलाफ पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज की थी. उनपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. शिंदे और पलांडे को सीबीआई जांच शुरू होने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 नवंबर 2021 को तड़के गिरफ्तार किया था.

Last Updated : Aug 26, 2022, 9:48 PM IST

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