मुंबई (महाराष्ट्र): बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जबरन वसूली के एक मामले में निलंबित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सौरभ त्रिपाठी को शुक्रवार को गिरफ्तारी से 15 नवंबर तक के लिए अंतरिम राहत दे दी. न्यायमूर्ति एन. आर. बोरकर की अवकाशकालीन पीठ ने त्रिपाठी को जांच में सहयोग करने और नौ नवंबर को पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई 15 नवंबर को तय की.
2010 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी त्रिपाठी ने सत्र अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था. दक्षिण मुंबई में एलटी मार्ग पुलिस ने त्रिपाठी सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ 19 फरवरी को जबरन वसूली की प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले में एलटी मार्ग थाने से जुड़े एक निरीक्षक, एक सहायक निरीक्षक और एक उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया था. वे अभी जमानत पर बाहर हैं.
त्रिपाठी ने अपनी याचिका में कहा कि वह निर्दोष हैं और आरोप लगाया कि उन्हें तत्कालीन पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ विशेष जांच दल का नेतृत्व नहीं करने के लिए आवेदक के खिलाफ पूर्वाग्रहपूर्ण दिमाग और प्रतिशोध के साथ मामले में फंसाया था. जांच एजेंसी आवेदक (त्रिपाठी) को झूठा फंसाने के लिए अंगदिया संचालकों और उनके एजेंटों के बयानों पर भरोसा कर रही है.