हैदराबाद :आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरफ्तार सांसद रघुराम कृष्णम राजू मामले में अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर एएजी (AAG) से भी सवाल किया.
ये भी पढ़ें : चक्रवाती तूफान 'तौकते' पड़ा कमजोर, कई राज्यों में बारिश का अनुमान
एएजी (AAG) ने कोर्ट के सवाल पर अपना जवाब पेश करते हुए कहा, सीआईडी की विशेष अदालत ने गिरफ्तार सांसद रघुराम कृष्णम राजू को निजी अस्पताल में रेफर कर संविधान का उल्लंघन किया है और रिकॉर्ड में यह भी लिखा गया कि सीआईडी अधिकारियों को देर से 11 बजे आदेश मिले और इसलिए सांसद रघुराम कृष्णम राजू को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया गया.