अमरावती:आंध्र प्रदेश सरकार ने डीजीपी को पूर्व सीआईडी प्रमुख पीवी सुनील कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. सरकार ने डीजीपी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट वकील लक्ष्मीनारायण ने उनके खिलाफ शिकायत की है. मुख्य सचिव ने डीजीपी को कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं.
आपको बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता गुड़ापति लक्ष्मीनारायण ने पिछले साल 17 अक्टूबर को दिल्ली में सीआईडी एडीजी पीवी सुनील कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण ने शिकायत में कहा था कि सुनील कुमार पद का दुरुपयोग कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं से बदला लेने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है.
शिकायत में सीआईडी एडीजी संवैधानिक प्रावधानों और गिरफ्तारी व हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं. केंद्रीय गृह विभाग, डीओपीटी, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, याचिका आयोग, एपी डीजीपी और एपी सीएस के पास शिकायतें दर्ज की गई है. याचिका में वकील ने पीवी सुनील कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है.