नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि कौशल विकास निगम घोटाले से संबंधित मामला शीर्ष अदालत में लंबित होने के कारण वह फाइबरनेट मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को 18 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करेगी. आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को बताया कि राज्य इस मामले में निचली अदालत से स्थगन का अनुरोध करेगा, जहां नायडू को 16 अक्टूबर को पेश किया जाना है.
AP Police to Supreme Court: आंध्र पुलिस ने SC को दी जानकारी, फाइबरनेट मामले में 18 तक नहीं होगी नायडू की गिरफ्तारी
आंध्र प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि कौशल विकास निगम घोटाले (Skill Development Corporation Scam) से संबंधित मामला शीर्ष अदालत में लंबित होने के कारण वे फाइबरनेट मामले (AP Fibernet Case) में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (TDP chief N Chandrababu Naidu) को 18 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करेंगे.
By PTI
Published : Oct 13, 2023, 6:57 PM IST
निचली अदालत ने पेशी वारंट जारी किया है और राज्य पुलिस से नायडू को 16 अक्टूबर को उसके सामने पेश करने को कहा है. पीठ ने नायडू की नई याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के नौ अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें फाइबरनेट मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
नायडू ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें 16 अक्टूबर को अदालत में पेशी के बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका है. फाइबरनेट मामला अपनी पसंद की कंपनी को 330 करोड़ रुपये की एपी फाइबरनेट परियोजना के चरण-1 के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में निविदा में कथित हेरफेर से संबंधित है. अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोप लगाया कि निविदा आवंटित करने से लेकर पूरी परियोजना को पूरा करने तक अनियमितताएं हुईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ.