अमरावती :आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh high court) ने गुरुवार को राज्य सरकार से अमरावती में किए गए कंस्ट्रक्शन वर्क की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. राज्य सरकार के खिलाफ अमरावती के कुछ किसानों की ओर से दायर याचिकाओं सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से कार्यों की प्रगति पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने 3 मार्च अमरावती राजधानी शहर के मास्टर प्लान को छह महीने में पूरा करने का आदेश दिया था, मगर राज्य सरकार आदेशों को लागू नहीं कर रही है.
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश के महीनों बाद भी लैंड पूलिंग योजना के तहत दिए गए विकसित भूखंडों के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, रोड और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने सीआरडीए अधिनियम की धारा 61 के तहत टाउन प्लानिंग स्कीम को जानबूझकर लागू नहीं किया, जो अदालत की अवमानना के अलावा और कुछ नहीं है. सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद ने कुछ मंत्रियों के बयानों को भी अदालत में रखा और आरोप लगाया कि सरकार का अदालत के आदेशों का पालन करने का कोई इरादा नहीं है.