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सार्वजनिक स्थानों के बाद अब निजी प्रतिष्ठानों में भी टीकाकरण अनिवार्य

गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम (Ahmedabad Municipal Corporation-AMC) ने पिछले महीने घोषणा की थी कि टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने पर ही सिटी बसें, बीआरटीएस, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, खेल परिसर आदि सार्वजनिक स्थानों पर जनता को सेवा उपलब्ध होगी. अब यही नियम निजी संस्थानों पर भी लागू कराया गया है.

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Published : Oct 6, 2021, 4:58 PM IST

अहमदाबाद : गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम (Ahmedabad Municipal Corporation-AMC) ने बुधवार को शहर के सभी निजी प्रतिष्ठानों के मालिकों व प्रबंधनों से कोविड रोधी टीकाकरण को अनिवार्य करने को कहा है. नगर निगम ने साफ तौर पर कहा है कि निजी संस्थानों में उन लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाएं, जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है. यही निर्देश बड़े-बड़े आवासीय सोसायटियों और वाणिज्यिक प्रबंधनों को भी जारी किया गया है.

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही नगर निगम ने घोषणा की थी कि वैक्सीन प्रमाणपत्र दिखाने पर ही सिटी बसें, बीआरटीएस, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, खेल परिसर आदि सार्वजनिक स्थानों पर जनता को सेवा उपलब्ध होगी. अब यही नियम निजी संस्थानों पर भी लागू कराया गया है.

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नगर निगम की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक या दूसरी खुराक नहीं ली है, उन्हें होटल, रेस्तरां जैसे निजी प्रतिष्ठानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

बता दें कि शहर में अब तक 66.84 लाख नागरिकों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 44.97 लाख लोगों को दूसरी खुराक भी मिल चुकी है.

(पीटीआई)

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