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फ्यूचर ग्रुप में निवेश की मंजूरी रद्द करने के CCI के फैसले के खिलाफ Amazon की याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Oct 20, 2022, 3:09 PM IST

Updated : Oct 21, 2022, 7:23 PM IST

अमेजन (Amazon) की फ्यूचर कूपन के साथ निवेश डील की मंजूरी रद्द करने के सीसीआई के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब अगले साल 10 जनवरी को सुनवाई करेगा.

अमेजन फ्यूचर कूपन डील
अमेजन फ्यूचर कूपन डील

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्यूचर ग्रुप की प्रमोटर कंपनी फ्यूचर कूपन के साथ अमेजन (Amazon) की डील को रद्दे करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के फैसले के खिलाफ ई-कॉमर्स दिग्गज की याचिका पर सुनवाई टाल दी. शीर्ष अदालत में अब इस मामले की सुनवाई अगले साल 10 जनवरी को होगी. इससे पहले, अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेजन के सौदे को मंजूरी देने के सीसीआई के फैसले का समर्थन किया था.

दिसंबर 2021 में, सीसीआई ने फ्यूचर ग्रुप की प्रमोटर कंपनी फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) में अमेजन के 49 प्रतिशत शेयर अधिग्रहण की मंजूरी को रद्द कर दिया था. फ्यूचर कूपन के साथ 2019 की निवेश व्यवस्था पर प्रासंगिक और महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में विफल रहने के लिए सीसीआई द्वारा अमेजन पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

हालांकि, कंपनी ने दावा किया कि उसने सभी आवश्यक खुलासे किए और कोई उल्लंघन नहीं किया. ई-कॉमर्स दिग्गज ने एनसीएलएटी के फैसले को देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. अमेजन ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में 2019 के अधिग्रहण के आधार पर रिलायंस रिटेल को संपत्ति बेचने के फ्यूचर रिटेल के सौदे का विरोध किया था. बाद में 24,713 करोड़ रुपये की फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल की डील को बंद कर दिया गया था.

Last Updated : Oct 21, 2022, 7:23 PM IST

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